Mumbai Juhu Rape Case Court Sentenced The Convict To Death In Rape And Murder Case ANN

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Mumbai Juhu Rape Case: कुछ दिन पहले ही मुंबई की एक अदालत ने मुंबई के साकीनाका (Sakinaka Rape Case) इलाके में 34 साल की महिला के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई थी. अदालत ने आज एक अन्य मामले में भी दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. बता दें कि, ये मामला साल 2019 का है जब एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर उसकी हत्या (Mumbai Child Rape Murder) कर दी गई थी. ये वारदात मुंबई के जुहू (Juhu) इलाके में घटी थी. जुहू पुलिस के मुताबिक जुहू में गटर में 9 साल की बच्ची का शव मिला था जिसके बाद उसके पोस्ट्मॉर्टम में पता चला था कि उस बच्ची का बलात्कार हुआ था जिसके बाद उसकी हत्या हुई थी. 

इस मामले के बाद उस समय जुहू इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी. सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए थे और भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा था. इस मामले में जुहू पुलिस ने साल 2019 में 33 साल के वडीवेल उर्फ गुंडाप्पा चीनतंबी देवेंद्र को गिरफ्तार किया था. ये वारदात 4 अप्रैल 2019 की है. इसके बाद आरोपी के खिलाफ जुहू पुलिस ने IPC की धारा 363,376,302,201 और पोक्सो की धारा 4,8,12 के तहत मामला दर्ज किया था और जांच शुरू कर दी थी. इस मामले में आज 11वें सत्र न्यायालय, दिंडोशी, मुंबई ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है.  

क्या था साकीनाका मामला?  

हाल ही में साकीनाका रेप और हत्या मामले में भी दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई थी. दरअसल, 10 सितंबर 2021 की रात को 3 बजकर 30 मिनट पर अंधेरी के खैरानी रोड पर एक फूट्टे के कारखाने के पास काम करने वाले सुरक्षा रक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर बताया था कि कुछ लोग एक महिला के साथ झगड़ा कर रहे हैं. ये जानकारी मिलते ही साकीनाका पुलिस की टीम 10 मिनट के भीतर ही वहां पहुंच गई थी और फिर कांस्टेबल ने देखा कि एक टेम्पू में महिला बुरी तरह जख्मी हालत में है और उसके शरीर से खून निकल रहा है. जिसके बाद कांस्टेबल ने किसी का भी इंतजार नहीं किया और बिना देर किए उस टेम्पू की चाभी वहीं पास से ली और इसे लेकर सीधे राजावाड़ी अस्पताल गया. जहां उस महिला का डॉक्टर ने इलाज करना शुरू कर दिया. इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी.  

45 वर्षीय दोषी को मिली थी फांसी की सजा

इस घटना के बाद मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने तुरंत ही एक अज्ञात शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 376, 323, 504 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और इस मामले में मोहन चौहान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था. इस मामले में सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा था कि साकीनाका बलात्कार और हत्या (Sakinaka Rape Case) मामला बहुत ही क्रूर था. इस वजह से आरोपी को फांसी की सजा दी जाए. सरकारी वकील ने कोर्ट में दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की थी और फिर कोर्ट ने 45 वर्षीय दोषी चौहान को फांसी की सजा सुनाई थी. 

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